छतरपुर। बहला फुसला कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोचिंग संचालक के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला छतरपुर विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल एडीपीओ केके गौतम ने जानकारी देते हुये बताया कि दिनांक 25/08/19 को अभियोक्त्री के पिता द्वारा लिखित आवेदन थाना में प्रस्तुत किया कि उसकी पुत्री जो 16 वर्ष की नाबालिग है 11वीं कक्षा की छात्र है जो आरोपी के यहां कोचिंग पडती थी। आरोपी द्वारा बहला फुसला कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया व उस वीडियो के माध्यम से ब्लेकमेल करना चाहा जब वह नहीं मानी तो उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जिससे उसकी पुत्री की बहुत बदनामी हो रही है। विवेचना दौरान जब पीडिता के कथन लिये गये तो उसके द्वारा बताया कि जब में आरोपी के यहां पढऩे जाती थी तो आरोपी ने करीब 6 माह पहले कोचिंग में ही जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया था तथा किसी को बताने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देता था इसलिए डर के कारण उसने यह बात घर पर किसी को भी नही बताई थी। अभियुक्त करीब 6 माह से उसके भाई को जान से मारने का भय दिखा कर व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ गलत काम किया व मोबाईल फोन पर वीडियो कॉलिग कर रहा है। आरोपी ने उसकी बच्ची का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फरियादी के आवेदन पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले को जघन्य सनसनीखेज अपराधों की सूची में रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भादवि, पॉक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट के तहत् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक सरिता वर्मन द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये तथा न्यायालय से निवेदन किया गया कि आरोपी कोंचिग संचालक (शिक्षक) के गरिमामयी पद पर होते हुये उसके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही निंदनीय है। अधिकतम सजा दी जावे। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत 15 साक्षियों के परीक्षण एवं विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला छतरपुर विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदण्ड दण्डित किया है।
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