जिला मजिस्ट्रेट ने परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी
February 05, 2024
छतरपुर/ जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. ने हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्भीक, भय मुक्त एवं व्यवस्थित रूप से संपादित कराने के लिए म.प्र. दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक राईफर, पिस्टल, भाला बल्लम, बरछी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री परीक्षा स्थल पर लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में दो पहिया या चार पहिया वाहनों का अस्थाई रूप से खड़ा किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिन्हें परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा दिव्यांग होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इन पर आदेश लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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