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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत एक्वा ग्रीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए गए नमूने रजिस्ट्रेशन न पाए जाने के कारण प्लांट को किया गया सील


टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देश पर एवं एस.डी.एम. टीकमगढ़ लोकेन्द्र सिंह सरल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष जैन द्वारा आज श्री कृष्णा बेवरेज किले के पीछे अनगढ़ा रोड टीकमगढ़ से एक्वा ग्रीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 200 मिली के नमूने लिए गए। मौके पर उपस्थित आकाश रैकवार एवं अमिताभ पांडे उपस्थित थे जिन्होंने बताया कि आकाश रैकवार फर्म का संचालक है। 

मौके पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पाया गया। 8400 मूल्य के 8400 पानी पाउचों को जप्त किया गया एवं व्यापारी की संचालक की अभिरक्षा में सोपा गया । मौके पर पानी की जांच की रिपोर्ट उपलब्ध न होने एवं रजिस्ट्रेशन न पाए जाने के कारण प्लांट को सील किया गया। फर्म में आर. ओ प्लांट, चिलिंग मशीन एवं पानी पाउच पैकिंग मशीन इत्यादि को सील किया गया। संचालक द्वारा कुल कीमत लगभग 270000 बतलाई गई । लिए गए नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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