छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में झोलाछाप डॉक्टरों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। गौरीहार में एसडीएम के नेतृत्व पाल क्लीनिक को सील करते हुए संबंधित डॉक्टर पर मेडिकल काउंसिल एक्ट 1987 की धारा 24 अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस दौरान अवैध तरीके से क्लीनिक संचालित पाया गया और बिना वैध डिग्री के डॉक्टर उपचार करते मिले। जिसके विरुद्ध कार्यवाही की है। सीएमएचओ आर.पी. गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में विगत दोनों में छतरपुर अंतर्गत सिंह क्लीनिक, सकील क्लीनिक एवं राजनगर के भपका में पटेल क्लीनिक बसारी में शिवशक्ति क्लीनिक एवं नौगांव अनुभाग के हरपालपुर में लाइफ हेल्थ केयर क्लीनिक और लवकुशनगर में बसंतपुर चौराहे के पास क्लीनिक, स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक्सरे पैथोलॉजी क्लीनिक सहित बकस्वाहा में अवैध रूप से संचालित पाए जाने वाले झोलाछाप चांदसी एवं खान क्लीनिक एवं डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन के निर्देशन में झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध लगातार कार्यवाहियां की जा रही है।
