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भीमकुण्ड में स्नान डुबकी इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित

जिला मजिस्ट्रेट ने अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, वैकल्पिक कुण्ड में कर सकेंगे स्नान

छतरपुर। जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. ने म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत भीमकुण्ड में स्नान या डुबकी इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व अनुभाग बिजावर द्वारा पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि बकस्वाहा अंतर्गत ग्राम बाजना स्थित भीमकुण्ड में 2 जनवरी 2024 को एक व्यकित की कुण्ड में डूबने से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ग्राम बाजना स्थित भीमकुण्ड दर्शनीय स्थल होने से साथ साथ आम जन में आस्था का प्रमुख स्थल है। चुंकि भीमकुण्ड की गहराई अत्यधिक है तथा आम जन मानस की भीड़ यहां स्नान करने एकत्र होती है। आमजनों के कुण्ड में स्नान करने से भीमकुण्ड के इर्द-गिर्द तेल व साबुन आदि फैलने से सदा फिसलन का भय होने से कुण्ड में डूबने पर मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही आमजन की आस्था के मद्देनजर मौके पर स्नान हेतु वैकल्पिक कुण्ड का निर्माण किया जा चुका है। भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो जिस हेतु भीमकुण्ड में स्नान व डुबकी इत्यादि पूर्णत: वर्जित किये जाने एवं इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये जन समुदाय को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।


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