खाद्य लाइसेंस देने के लिए विभाग ने पुरानी गल्ली मंडी में लगाया शिविर
शुभ न्यूज महोबा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, महोबा द्वारा खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण बनवाने के लिए पुरानी गल्ला मण्डी, महोबा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अनिल कुमार मिश्र आरएल कुशवाहा एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोबा के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया।जिले में खाद्य विभाग खुला होने के बाद भी ज्यादातर दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं। शहर में सुबह रोडवेज प्राइवेट बस स्टाफ, आल्हा चैक, ऊदल चैक से लेकर सभी प्रमुख तिराहो और चैराहा में सड़क किनारे दोनो तरफ भजिया, समोसे, जलेबी, बेज बिरयानी, पोहा चाट सहित और होते ही मोमोज, फिंगर, बर्गर, डोसा तमाम खाद्य सामग्री की बिक्री ठेलिया, स्टाल और दुकानों से दुकानदारो द्वारा की जाती है, जिन्हें खाने के लिए लोगों की खासी भीड़ लगती है। इन दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाते हुए उनके लाइसेंस व खाद्य सामग्री स्वच्छता शुद्धता की जांच की जा रही है।दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस का पंजीकरण कराए जाने के लिए सोमवार को पुरानी गल्ला मंडी में शिविर का आयोजन किया गया जहां पर 150 खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस बनाए गए। शिविर के लिए स्थानीय व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों श्याम किशोर सुरेश कुमार शुक्ला आदि द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सूचित एवं एकत्रित करने का कार्य किया गया साथ ही लाउडस्पीक द्वारा दुकानदारों को शिविर लगाए जाने की जानकारी भी दी गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण लिए खाद्य कारोबार नहीं कर सकता है। यदि निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य करते हुए पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना और छह महीने तक का कारावास की सजा का प्रावधान है।
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