शासकीय जमीन में हेराफेरी करना पड़ा मंहगा, संरक्षण की बजाय विवादित आदेश किये पारित
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने महेबा नायक तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही की थी प्रस्तावितमहेबा नायक तहसीलदार दिनेश कुमार खटीक को निलंबित कर मुख्यालय में किया अटैच
छतरपुर/ कमिश्नर सागर डॉ वीरेंद्र कुमार रावत ने कलेक्टर पार्थ जैसवाल के प्रस्ताव पर महेबा नायब तहसीलदार दिनेश कुमार खटीक को निलंबित कर मुख्यालय में अटैच किया है, आदेश में कहा है कि शासकीय भूमि का एनटी को संरक्षण करना था। इसके बाद भी नायब तहसीलदार ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक 20 फरवरी 24 को विवादित आदेश पारित किया है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल होने के साथ शासकीय भूमि के स्वामित्व को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार के इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लंघन माना है। इसके चलते कमिश्नर ने नायब तहसीलदार दिनेश कुमार खटीक को सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए मुख्यालय में अटैच किया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

