क्रमोन्नति के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली का विगत दिनों ऑडियो हुआ था वायरस
छतरपुर/ क्रमोन्नति लगाए जाने के नाम पर 5 - 5 हजार की अवैध वसूली करने वाले नरेंद्र कुमार श्रीवास सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बदुआ को जिला शिक्षा अधिकारी आरपी प्रजापति ने किया निलंबित, शिक्षकों से अवैध वसूली करने वाले सहायक शिक्षक नरेंद्र श्रीवास निलंबित होने के बाद भी हस्ताक्षर पंजी पर कर रहा साइन..
श्रीमती अनीता चौधरी प्राचार्य शासकीय कन्या उचित माध्यमिक विद्यालय गढ़ीमलहरा एवं उनके पति नरेंद्र कुमार श्रीवास सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बदुआ की शिक्षकों से पांच पांच हजार रुपए क्रमोन्नति के नाम पर वसूले जाने की शिकायत हुई थी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर मामले की जांच की गई सत्यता पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी आरपी प्रजापति ने 22 जनवरी 2025 को पत्र क्रमांक 666/ 2025 आदेश जारी करते हुए नरेंद्र कुमार श्रीवास को निलंबित किया गया है, पत्र में लेख किया गया है कि सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला बदुआ नरेंद्र श्रीवास के द्वारा उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) ( 2) ( 3) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है अत: मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1666 के नियम 9 में विहित प्रावधान के अंतर्गत नरेंद्र कुमार श्रीवास सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बदुआ संकुल शासकीय हाई स्कूल गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में नरेंद्र श्रीवास का मुख्यालय कार्यालय विकास शिक्षा अधिकारी बड़ामलहरा रहेगा तथा मूलभूत नियम 53 बी के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा या आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा, बावजूद इसके नरेंद्र श्रीवास स्कूल में जाकर हस्ताक्षर पंजी रजिस्टर में अपने साइन करते रहे...


