सागर / सभी धार्मिक स्थलों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर हटाने और नए वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में तेज ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने आज आयोजित हुई टीएल बैठक में दिए। उसके साथ ही उन्होंने मांस मछली विक्रय हेतु आवश्यक रूप से पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी सी शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट श्री शैलेन्द्र सिंह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि दो दिवस के अंदर सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रे , तहसीलदार सभी धार्मिक स्थानों और अन्य स्थलों की सूची तैयार करें एवं स्वेच्छा से हटाए गए लाउड स्पीकर के अतिरिक्त शेष स्थानों से दो दिवस में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री आर्य ने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार बगैर पंजीयन के मांस मछली विक्रय करने वालों पर कार्रवाई करें एवं 21 दिसंबर तक पंजीयन कराकर, विक्रय स्थान चिन्हित करें। यदि कोई भी व्यक्ति गैर चिन्हित स्थल से मास मछली विक्रय करता पाया जाता है तो तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने कहा कि नए वर्ष पर होटल सहित अन्य स्थानों पर जो आयोजन होना है उनमें तय सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग या ध्वनि प्रदूषण अथवा वायु प्रदूषण होता है तो तत्काल कार्रवाई करें और किसी भी कार्यक्रम को यदि अनुमति नहीं है तो भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यक्रमों की अनुमति अवश्य ली जावे । श्री दीपक आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मैरिज गार्डन एवम डीजे संचालन वालों की बैठक आयोजित करें एवम उन्हें शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों से स्पष्ट रूप से अवगत करायें। उन्होंने कहा कि किसी भी मैरिज गार्डन में सागर डीजे नहीं बजना चाहिए। सभी मैरिज गार्डन निर्धारित ध्वनि के आधार पर ही लाउड स्पीकर का संचालन करें अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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