डीएम के आदेश पर औषधि निरीक्षक ने मेडिकल संचालकों को दिए जरूरी निर्देश
शुभ न्यूज महोबा। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक द्वारा शहर के मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डाक्टर पर्चा के एनआरएक्स ट्रामाडोल, एल्प्रोजोलम सहित सात दवाएं न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबन्ध में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की मूल नवीनीकृत प्रति चस्पा कर प्रदर्शित करने के अलावा बिक्री का विवरण प्रतिदिन रजिस्टर पर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि औषधि निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिना डाक्टर पर्चा के एनआरएक्स ट्रामाडोल, एल्प्रोजोलम, क्लोनाजेपम, डायक्सेपाम, पेटाजोसिन, ब्रप्रेनारफिन, सी स्ट्रेंथ न दे, क्योंकि यह दवाएं बिना डाक्टर की सलाह और पर्चे के बिक्री करना दंडनी अपराध है। उन्होंने औषधि विक्रेताओं से कहा कि दवाओं की बिक्री का विवरण प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित करें और कैस मेमो अनिवार्य रुप से काटे। लाइसेंस की मूल नवीनीकृत प्रति दुकान पर चस्पा कर प्रदर्शित करें साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक सीसीटीवी कैमरों को हमेशा क्रियाशील रखे। उन्होंने सभी ग्राहकों एवं मजीरों से अनुरोध किया है कि प्रत्येक दुकानदार से दवा का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें औषधि निरीक्षक ने जिलाधिकारी के निर्देश जैदका मेडिकल स्टोर गांधी नगर, शिवशक्ति मेडिकल स्टोर गांधीनगर, निर्मल मेडिकल स्टोर गांधीनगर, अतुल मेडिकल स्टोर आल्हा चौक,, कामतानाथ मेडिकल स्टोर रोडवेज बस स्टाप के सामने, सेठ मेडिकल स्टोर ऊदल चौक, अपना मेडिकल स्टोर ऊदल चौक, जनता मेडिकल स्टोर ऊदल चौक, शुक्ला मेडिकल स्टोर छतरपुर रोड भटीपुरा,एवं अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को इस संबन्ध में जारी किए गए निर्दोशों का पालन किए जाने को कहा गया है।

