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शास०प्राथ०शाला पतारे का खिरक में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर निलंबित


टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही करने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम के तहत राजकुमार कुशवाहा प्राथमिक शिक्षक शास०प्राथ०शाला पतारे का खिरक संकुल केन्द्र शा. उमावि बम्होरीकलां को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उल्लेखनीय है कि शासकीय प्राथमिक शाला पतारे का खिरक संकुल केन्द्र शासकीय उमावि, बम्हौरीकला जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) के वायरल वीडियों में श्री राजकुमार कुशवाहा प्राथमिक शिक्षक शराब के नशे में शाला में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ गाली-गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वायरल वीडियों की जाँच किये जाने हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलेरा एवं संकुल प्राचार्य शासकीय उमावि० बम्हौरीकला को निर्देशित कर तत्काल जाँच प्रतिवेदन चाहा गया।संकुल प्राचार्य शास०उमावि० बम्हौरीकला के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राजकुमार कुशवाहा प्राथमिक शिक्षक शास०प्राथ०शाला पतारे का खिरक संकुलकेन्द्र शास०उमावि० बम्हौरीकला जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) संस्था में शराब के नशे में आते है एवं बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार करते हुये गाली-गलौज करते है। वायरल वीडियों की पुष्टि संकुल प्राचार्य से कराई गई। वीडियो जाँच में सत्य पाया गया है।प्राथमिक शिक्षक राजकुमार कुशवाहा का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत हैं। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री राजकुमार कुशवाहा प्राथमिक शिक्षक शास०प्राथ०शाला पतारे का खिरक संकुलकेन्द्र शा. उमावि बम्हौरीकला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं निलंबनकाल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ नियत किया गया इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी


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